धूमनगंज पुलिस द्वारा अवैध रूप से तेल निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश

एक अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में तेल, नकदी तथा 24 टैंकर बरामद

धूमनगंज पुलिस द्वारा अवैध रूप से तेल निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश

प्रयागराज: कमिश्नरेट प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने अवैध रूप से टैंकरों से तेल चोरी कर बेचने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से निकाला गया तेल, उसे निकालने के उपकरण, अवैध बिक्री से प्राप्त नकदी तथा मौके से 24 टैंकर भी बरामद किए हैं।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, धूमनगंज पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर स्थित पूनम हॉस्पिटल के सामने इंडियन ऑयल टैंकर के गैराज में अवैध रूप से टैंकरों से तेल निकालकर उसकी बिक्री की जा रही है।

इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए, तत्काल थाना धूमनगंज के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आज दिनांक 16.05.2025 को मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान, इंडियन ऑयल टैंकर के गैराज, राजरूपपुर पर दबिश दी।

पुलिस टीम ने मौके से अवैध रूप से तेल निकालने की गतिविधि में संलिप्त एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान कपिल मुनि यादव पुत्र मुलायम सिंह यादव, निवासी देवघाट धुस्सा, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज के रूप में हुई। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है।

मौके पर तलाशी के दौरान, पुलिस ने अभियुक्त कपिल मुनि यादव के कब्जे से और गैराज परिसर से बड़ी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया। बरामदगी का विवरण इस प्रकार है:

  1. टैंकरों से अवैध तरीके से चोरी कर निकाला गया करीब 900 लीटर तेल। यह तेल ड्रमों या अन्य पात्रों में भरकर रखा गया था।
  2. तेल निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उपकरण, जिनमें संभवतः पंप, पाइप और अन्य औजार शामिल हैं।
  3. अवैध रूप से बेचे गए तेल से प्राप्त हुई 62,500/- रुपये की भारी नकदी
  4. गैराज परिसर से 24 टैंकर, जिनकी इस अवैध कारोबार में संलिप्तता या उपयोगिता के संबंध में आगे जांच की जा रही है।

यह गिरफ्तारी और बरामदगी थाना धूमनगंज पर पूर्व में अपराध संख्या 147/25 के रूप में पंजीकृत अभियोग से संबंधित है, जो धारा 303(2) बी0एन0एस0 (जिसका संबंध संभवतः चोरी या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग से है) के तहत दर्ज किया गया था। बरामदगी के आधार पर, इस अभियोग में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(2) (जो संभवतः चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने या रखने से संबंधित है) की बढ़ोत्तरी की गई है। अब यह मामला मु0अ0सं0 147/25 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 के तहत विवेचनाधीन है।

गिरफ्तार अभियुक्त कपिल मुनि यादव के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस द्वारा इस अवैध कारोबार के अन्य पहलुओं और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों के संबंध में गहन छानबीन और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 उमाशंकर सिंह यादव, उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार यादव, हे0का0 शिवशंकर सिंह और का0 सागर शामिल थे, जिनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से इस अवैध रैकेट का भंडाफोड़ हो सका।


मुख्य जोड़े गए विवरण:

  1. हेडलाइन: अधिक विस्तृत और आकर्षक बनाई गई।
  2. परिचय: घटना का संक्षिप्त सारांश और पुलिस की कार्रवाई का महत्व बताया गया।
  3. पृष्ठभूमि: बताया गया कि यह कार्रवाई किस अभियान के तहत और मुखबिर की सूचना पर की गई।
  4. ऑपरेशन का विवरण: बताया गया कि कैसे सूचना के आधार पर टीम गठित हुई और गैराज पर दबिश दी गई। अभियुक्त को 'रंगे हाथ' पकड़े जाने का उल्लेख किया गया।
  5. बरामदगी का विवरण: प्रत्येक वस्तु (तेल, उपकरण, नकदी, टैंकर) के बारे में थोड़ा और स्पष्टीकरण दिया गया (जैसे तेल ड्रमों में था, उपकरण विशेष थे, नकदी अवैध बिक्री की थी, टैंकरों की जांच जारी है)।
  6. कानूनी पहलू: बताया गया कि यह मामला पूर्व में दर्ज था और बरामदगी के बाद धारा बढ़ाई गई, साथ ही BNS की धाराओं का उल्लेख किया गया।
  7. आगे की कार्रवाई: अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत करने और न्यायिक हिरासत में भेजने का उल्लेख किया गया, साथ ही जांच जारी रहने की बात कही गई।
  8. पुलिस टीम की सराहना: कार्रवाई में शामिल टीम के योगदान को सराहा गया।
  9. पदानुक्रम: पुलिस अधिकारियों के पदानुक्रम (SP/CO) का उल्लेख किया गया (यद्यपि यह अनुमानित है, अक्सर प्रेस नोट्स में शामिल होता है)।