अतीक अहमद के नाबालिग बेटों के मामले में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित

अतीक अहमद के नाबालिग बेटों के मामले में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित

अतीक अहमद के नाबालिग बेटों के मामले में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, 16 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर से उमेश पाल हत्या के बाद अपने दोनों नाबालिग पुत्रों को हाजिर करने के लिए दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ कर रही थी।



सुनवाई के दौरान कोर्ट में शाइस्ता के अधिवक्ता दया शंकर मिश्रा ने कहा कि पुलिस दोनों नाबालिग बेटों को उठा ले गई। यह नहीं बता रही है कि दोनों को कहा ले गई है। बाल संरक्षण गृह से भी जानकारी नहीं दी जा रही है। जबकि, सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि दोनों नाबालिग को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।