बिजली चोरी के आरोप में आपराधिक केस कार्यवाही व एफआईआर रद्द

बिजली चोरी के आरोप में आपराधिक केस कार्यवाही व एफआईआर रद्द

बिजली चोरी के आरोप में आपराधिक केस कार्यवाही व एफआईआर रद्द

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजली चोरी के आरोप में चल रहे आपराधिक केस कार्यवाही व दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। यह आदेश बिजली विभाग व याची के बीच कंपाउंडिंग समझौते के कारण दिया है।

कोर्ट ने कहा जब बिजली विभाग ने कार्रवाई समाप्त कर दी तो आपराधिक केस जारी रखने का औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के सिंह ने ऋतेश जायसवाल की याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता का कहना था कि याची के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई और चार्जशीट पर आपराधिक केस कायम हुआ। इधर बिजली विभाग व याची के बीच समझौता हो गया। याची ने फीस भी जमा कर दी। अधिशासी अभियंता ने इस आशय का पत्र भी जारी किया किया। विशेष जज देवरिया ने इसकी अनदेखी कर केस कार्यवाही जारी रखी है। जिस पर कोर्ट ने केस कार्यवाही व एफआईआर रद्द कर दी।