बलिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को अवमानना नोटिस जारी, जवाब तलब

बलिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को अवमानना नोटिस जारी, जवाब तलब

बलिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को अवमानना नोटिस जारी, जवाब तलब

प्रयागराज, 09 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलिया कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को कोर्ट अवमानना की नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दोनों पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वह बताए कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई प्रारम्भ की जाए।

दोनों पदाधिकारियों को हाईकोर्ट ने इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का समय दिया है। हाईकोर्ट इस क्रिमिनल अवमानना की अर्ज़ी पर 27 मई को सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने रमेश पांडेय की तरफ़ से दाखिल आपराधिक अवमानना याचिका पर पारित किया है।

हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि बलिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदनलाल वर्मा और महासचिव बालेंदु कुमार ओझा द्वारा अनुचित तरीक़े से बार-बार हड़ताल किया जाता है तथा इससे न्यायालय का काम पूरी तरह बाधित कर दिया जाता है। इन हड़तालों का कोई उचित कारण नहीं होता। आरोप लगाया गया है कि यह हड़ताल कभी पूजा-पाठ, कभी मुंशी की मृत्यु, कभी मौसम, इन सभी का बहाना बनाकर हड़ताल कर दिया जाता है। जिससे मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होती रहती है तथा वादकारियो को न्याय नहीं मिल पाता है।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता रमेश कुमार पाण्डेय जो स्वयं बलिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, इनकी याचिका पर इस बार के अध्यक्ष मदनलाल वर्मा और महासचिव बालेंदु कुमार ओझा को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। अधिवक्ता संतोष कुमार उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के आरोपी पदाधिकारियो का आचरण सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के वकीलों के हड़ताल को लेकर दिए गए आदेशों के खिलाफ है तथा वे लोग कोर्ट अवमानना के दोषी हैं।