हत्यारोपितों को सशर्त जमानत, सजा निलम्बित
--सजा के खिलाफ अपील पर अधीनस्थ अदालत की पत्रावली तलब
प्रयागराज, 17 फरवरी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या मामले में सिद्ध दोष कैदियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और केस पत्रावली तलब करते हुए मिली सजा निलम्बित रखने का भी आदेश दिया है।
सत्र अदालत बलिया ने हत्या के आरोप में आरोपितों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है, जिसे अपील में चुनौती दी गई है। बलिया के दीपक यादव, अखिलेश यादव व शैलेश यादव ने अपील पर जमानत अर्जी दाखिल की थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल ने अपीलार्थियों के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। इनका कहना था कि थाना मनियर जिला बलिया में धारा 147, 148, 149, 302, 323, 504, 506/34 भारतीय दंड संहिता के तहत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चुनावी रंजिश को लेकर लाठी डंडा एवं कट्टा से विशाल पटेल की 23 जून 18 को हत्या कर दिया गया जो की निवासी विक्रमपुर पश्चिम बड़की बारी थाना मनियर जिला बलिया के थे।