प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली की जमानत खारिज

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली की जमानत खारिज

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली की जमानत खारिज

प्रयागराज, 02 अगस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने की आरोपी रीना देवी को अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। राकेश यादव ने गोरखपुर के चिलुआटल थाने में अपने छोटे भाई अजय यादव की हत्या का मुकदमा उसकी पत्नी व किरायेदार पर साजिश कर हत्या करने के आरोप में 31 मार्च 21 को दर्ज कराई। अजय मृतक 21 मार्च 21 से लापता था। पत्नी रीना ने 23 मार्च को लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई और 28 मार्च को बैगई जंगल में लाश पाई गयी। आरोप लगाया कि अवैध सम्बंध के कारण हत्या की गई है।



आरोपी पत्नी का कहना था कि घटना का कोई गवाह नहीं है। अवैध सम्बंध के आरोप निराधार व झूठे हैं। सरकारी वकील का कहना था कि मृतक की बहन ने अवैध सम्बंध होने का बयान दिया है। दोनों में झगड़े भी होते थे। गंडासा व मृतक का चप्पल बरामद किया गया है। घटना के दिन दोनों आरोपियों की कई बार फोन पर लम्बी बात हुई थी।