बसपा सांसद अतुल राय को गैंगस्टर मामले में राहत, जमानत मंजूर

बसपा सांसद अतुल राय को गैंगस्टर मामले में राहत, जमानत मंजूर

बसपा सांसद अतुल राय को गैंगस्टर मामले में राहत, जमानत मंजूर

प्रयागराज, 29 अगस्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बसपा के घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल राय को गैंगस्टर मामले में राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा किया जाय।



यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अतुल राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। याची की ओर से कहा गया कि वह पिछले चार साल से नैनी जेल में बंद है। इनके खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

याची का कहना था कि गैंगस्टर केस में दो मुकदमों का जिक्र किया गया है। उनमें से एक में वह बरी हो चुके हैं और दूसरे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। याची का यह भी कहना है, उनके खिलाफ कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 12 मुकदमों में बरी किया जा चुका है। शेष अन्य में वह जमानत पर हैं। वर्तमान केस राजनीतिक साजिश के तहत झूठे तथ्यों पर दर्ज कराया गया है। वह कैंसर नामक गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं। जेल अधीक्षक नैनी प्रयागराज और स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ने एम्स नई दिल्ली के लिए रेफर किया है।

कोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर किसी को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। याची की हालत गम्भीर है। वह गम्भीर बीमारी से ग्रसित है। इलाज किया जाना जरूरी है, जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि इसी मामले में सह अभियुक्त सुजीत सिंह को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए याची को भी जमानत पर रिहा किया जाए।