फरार अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं : हाईकोर्ट

फरार अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं : हाईकोर्ट

फरार अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 18 जनवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उस अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है और वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार है। उसके खिलाफ दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, तो वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है।



यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने आनंद शंकर पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची सहित उसकी पत्नी, बेटी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रयागराज के कीडगंज थाने में आईपीसी की धारा-306 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

आरोप था कि तीनों के उकसाने पर आकाश कुमार द्विवेदी ने यमुना ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा गया कि याचीगण निर्दोष हैं। मृतक के परिजन उसकी पत्नी को प्रताड़ित करते थे और ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। याचीगणों के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, जो यह साबित करें कि मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को नहीं माना। कहा कि निचली अदालत की ओर से कार्रवाई की गई। इससे तय होता है कि याचीगण जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।