लोन में सह खातेदार बनाए जाने पर युवक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
लोन में सह खातेदार बनाए जाने पर युवक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जालौन, 17 अप्रैल (हि.स.)। उरई कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला राजेंद्र नगर निवासी एक शख्स के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके नाम और बिना उसकी सहमति के बजाज फाइनेंस लिमिटेड से बड़ी रकम का लोन लिया गया है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है और धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित दुर्गाचरण वर्मा ने कोतवाली पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल को उन्हें रजिस्टर्ड डाक के जरिए एक नोटिस मिला, जिसमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड से 20 लाख 73 हजार 793 रुपये का लोन लेने की जानकारी दी गई थी। नोटिस में कहा गया था कि यह लोन खाता संख्या पीबी 59, पीबीएल 13689327 से 8 अगस्त 2024 को लिया गया है और इसकी मासिक किश्त 38,833 रुपये जमा करनी होगी।
जब पीड़ित ने इसकी जांच की तो बजाज फाइनेंस के कार्यालय से पता चला कि कमलेश कुमार (पुत्र बलदेव प्रसाद) ने उन्हें इस लोन का सह-खातेदार बनाया है। दुर्गाचरण ने बताया कि कमलेश उनके भाई हैं। लेकिन उन्होंने न तो कोई कागजात दिए हैं और न ही कहीं हस्ताक्षर किए हैं। उनका आरोप है कि धोखाधड़ी करके उन्हें लोन में शामिल किया गया है और इसमें फाइनेंस कंपनी के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है।
इस मामले पर बजाज फाइनेंस के मैनेजर राहुल पाखरे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के भाई ने ही यह लोन प्रोसेस कराया था।
कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार राय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर तहत केस दर्ज किया जा सकता है। पुलिस फाइनेंस कंपनी के रिकॉर्ड और लोन दस्तावेजों की जांच कर रही है।