परिवार पर हमला करने के एक दोषी को पांच साल की सजा
परिवार पर हमला करने के एक दोषी को पांच साल की सजा

मुरादाबाद, 06 मार्च (हि.स.)। मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट की अदालत ने 17 साल पुराने घर में घुसकर परिवार पर हमले के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया है। काेर्ट ने एक दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रकरण में दोषी के भाई के अदालत में हाजिर न हाेने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला भगवती विहार निवासी कमलेश ने तीन अक्टूबर 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्हाेंने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले देवकी नंदन के बेटे हप्पू जोशी, मोनू जोशी और रघु जोशी ने घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने जातिसूचक शब्दाें का इस्तेमाल कर अपमानित किया और धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और केस से मोनू जोशी का नाम निकाल दिया। वहीं रघु जोशी और हप्पू जोशी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया। कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह एडवोकेट ने बताया कि अदालत ने रघु जोशी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। दूसरे दोषी हप्पू जोशी ने काेर्ट में हाजिरी माफी पेश की, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। काेर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि दोषी हप्पू को गिरफ्तार कर सोमवार 10 मार्च को कोर्ट में पेश करें।