ट्रक लूट के दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

ट्रक लूट के दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

ट्रक लूट के दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास


फिरोजाबाद, 4 दिसंबर (हि.स.)। न्यायालय ने बुधवार को लूट के अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने 1 नवंबर 2015 को चालक व क्लीनर को बंधक बना कर उनका ट्रक लूट लिया था। ट्रक बुलंदशहर से कटनी टाइल्स लेकर जा रहा था। लुटेरों ने चालक तथा क्लीनर को कुछ दूर आगे जाकर उतार दिया। चालक ने थाना जसराना में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद राजेंद्र जाटव और उस्ताद पुत्र मानसिंह जाटव निवासी लक्ष्मण पुरी बिरामपुरी मेरठ हाल निवासी बुलंदशहर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए सर्वेश कुमार पांडे की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने बताया कि मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 2000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।