घर में घुसकर हमले के 6 दाेषियाें काे 3-3 साल की कैद, 8-8 हजार का जुर्माना
घर में घुसकर हमले के 6 दाेषियाें काे 3-3 साल की कैद, 8-8 हजार का जुर्माना
मुरादाबाद, 28 अगस्त। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की स्पेशल एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने गुरुवार को 14 साल पहले थाना सोनकपुर क्षेत्र में घर में घुसकर एक परिवार पर हमला करने के 6 दाेषियाें को 3-3 साल की सजा सुनाई है। इन सभी काे काेर्ट ने 8-8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सोनकपुर थाना क्षेत्र के छहेरा गांव निवासी पंचम सिंह ने 16 फरवरी 2011 में हंसराज, मैसी, कैलाश, कमल सिंह, हरीशपाल और सतपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्हाेंने आरोप लगाया था कि उक्त आरोपितों ने ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश के चलते घर में घुसकर हमला किया। इस हमले में पंचम सिंह और उनके परिवार के लोग घायल हो गए थे। इस दौरान आरोपितों ने जाति सूचक शब्दाें से अपमानित भी किया गया था। इस केस की सुनवाई स्पेशल एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली।
सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले एडीजीसी आनंद पाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के गहावाें की दलीलें सुनने और साक्ष्य के आधार पर मामले में सभी 6 लाेगाें काे काेर्ट ने दाेषी पाया। काेर्ट ने सभी काे तीन-तीन साल की सजा सुनाई और आठ-आठ हजार रुपये अर्थदण्ड दंडित किया है।