मिड डे मील योजना राशि वितरण में घपले पर सरकार से कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
मिड डे मील योजना राशि वितरण में घपले पर सरकार से कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
प्रयागराज, 10 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिड डे मील की राशि छात्रों-अभिभावकों के बैंक खाते में जमा करने में घपले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी रिपोर्ट मांगी है। याचिका की सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
कोर्ट के आदेश पर समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की खंडपीठ ने विधि छात्र व छात्राओं प्राची त्रिपाठी व 9 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि कोविड 19 लाक डाउन के चलते स्कूल बंद होने के कारण मिड डे मील योजना की राशि छात्रों या अभिभावकों के बैंक खाते में जमा करने का सरकार ने फैसला लिया। याचियों की टीम बीएसए कार्यालय मम्फोर्डगंज गयी वहां राजीव त्रिपाठी मिले। उन्होंने बताया कि फंड स्कूल को दे दिया गया है। जहां से छात्रों के खाते में जमा किया जा रहा है। यह भी कहा व्योरा स्कूल में मिलेगा।
टीम स्कूलों में भी गई। किसी ने भी धन खाते में जमा करने का डाटा नहीं दिया। भारी घपले की आशंका है।खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त मध्यान्ह भोजन योजना लागू की गई है, जो जीवन के मूल अधिकार में शामिल हैं। याचिका में योजना पर ठीक से अमल कराने व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है।