सहायक प्रोफेसर चयन के विज्ञापन की वैधता को चुनौती

आयोग के सचिव से कोर्ट ने मांगा हलफनामा

सहायक प्रोफेसर चयन के विज्ञापन की वैधता को चुनौती

प्रयागराज, 10 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से पूछा है कि जब राज्य सरकार ने पर्यावरण साइंस में नेट पास को जीव विज्ञान विषय के सहायक प्रोफेसर पद पर चयन करने का निर्देश जारी किया है तो किन परिस्थितियों में 15 फरवरी 21 को जारी भर्ती विज्ञापन में पर्यावरण साइंस को शामिल नहीं किया गया है।



हाईकोर्ट ने मनीष कुमार सोनकर केस में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया था और सरकार ने पर्यावरण साइंस को जीव विज्ञान विषय का अंतःसंबद्ध विषय मानते हुए चयन में शामिल करने का आदेश दिया है। फिर भी नये विज्ञापन में पुरानी गलती दोहराते हुए चयन में पर्यावरण साइंस को शामिल नहीं किया गया।



याचीगण ने पर्यावरण साइंस से नेट पास किया है। इन्हें भी आवेदन देने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। याचिका की सुनवाई 12 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने विक्रम गौरव सिंह व 6 अन्य की याचिका पर दिया है।