प्रदेश मे पंचायत चुनाव टालने की मांग हाईकोर्ट से खारिज

प्रदेश मे पंचायत चुनाव टालने की मांग हाईकोर्ट से खारिज

प्रदेश मे पंचायत चुनाव टालने की मांग हाईकोर्ट से खारिज

प्रदेश मे पंचायत चुनाव टालने की मांग हाईकोर्ट से खारिजको,कोर्ट ने कहा सरकार को जरूरी कदम उठाने के जारी किये है निर्देश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश मे कोरोना संक्रमण प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है, ऐसे मे चुनाव स्थगित करने की मांग मे दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नही है, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव स्थगित करने की जनहित याचिका पर दिया है फैसला

कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया कि चुनाव मे जरूरी सावधानी बरती जायेगी !!