प्रयागराज कचहरी में 46 वर्ष पूर्व हुई हत्या में दाेषी पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार को उम्रकैद
प्रयागराज कचहरी में 46 वर्ष पूर्व हुई हत्या में दाेषी पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार को उम्रकैद
प्रयागराज, 13 मई । प्रयागराज जिला कचहरी में वर्ष 1980 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में माफिया एवं पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार दोषियों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाया है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार ने बुधवार को सजा सुनाते हुए विजय मिश्रा, बलराम, संतराम, जीत नारायण समेत चार काे आजीवन कारावास से दंडित किया। अदालत ने इससे पूर्व मंगलवार को सभी को हत्या का दोषी करार दिया था।
यह मामला 11 फरवरी 1980 को प्रयागराज जिला कचहरी परिसर में प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या किए जाने से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कर्नलगंज थाने में हाथी गांव, नवाबगंज निवासी श्याम नारायण पांडे ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह एक मुकदमे में जमानत कराने के लिए कचहरी आए थे और अपने अधिवक्ता की सीट पर बैठे थे। उसी दौरान विजय मिश्रा अपने साथियों के साथ बंदूक और राइफल लेकर पहुंचे और प्रकाश नारायण पांडेय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वादी श्याम नारायण पांडेय का शपथपूर्वक बयान दर्ज किया। वर्तमान में आगरा जेल में बंद विजय मिश्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
गौरतलब है कि विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, शस्त्र अधिनियम, अपहरण, गुंडा एक्ट और खनन अधिनियम समेत 77 से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, मीरजापुर, मेरठ और हावड़ा तक के मामले शामिल हैं। कई मामलों में वह दोषमुक्त हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों की सुनवाई अभी भी न्यायालय में लंबित है।