सुप्रीम कोर्ट से शाहरुख खान को राहत, 'मन्नत' के रेनोवेशन का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट से शाहरुख खान को राहत, 'मन्नत' के रेनोवेशन का रास्ता साफ
नई दिल्ली, 14 जुलाई । उच्चतम न्यायालय ने सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई के बांद्रा में स्थित बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने शाहरुख खान के बंगले के रेनोवेशन का रास्ता साफ कर दिया।
सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता और मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाऊंडकर की मंशा पर संदेह जताया। याचिकाकर्ता का कहना था कि मन्नत में दो और मंजिलें जोड़ने के लिए पर्यावरण से जुड़ी जरूरी मंजूरी नहीं ली गई है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी इस पहलू को अनदेखा किया। ये अनदेखी इसलिए की गई, क्योंकि शाहरुख खान बड़े फिल्म स्टार हैं। उनके लिए अलग कानून नहीं हो सकता।
याचिकाकर्ता ने एनजीटी की पुणे स्थित पश्चिमी जोन के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट किसी के फिल्म स्टार होने से प्रभावित नहीं है। अगर कोई अपने ही घर में कुछ मंजिलें बढ़ाना चाहता है, तो इसमें क्या समस्या है। पहली नजर में लगता है कि इसमें कानून का काफी हद तक पालन किया गया है। पड़ोसी या अन्य लोगों की आपत्तियों से फर्क नहीं पड़ता।