दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष की सजा
दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष की सजा
प्रयागराज, 14 जुलाई । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कौंधियारा थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट मामले के आरोपित पर दोष सिद्ध हो गया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-01, प्रयागराज ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया।
पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने बताया कि कौंधियारा थाने में 28 दिसंबर 2021 को राहुल पटेल पुत्र जंगीलाल पटेल, निवासी बेलवा, थाना कौंधियारा, जनपद प्रयागराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्त वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विवेचना पूर्ण होने के बाद 26 जनवरी 2022 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-01, प्रयागराज ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के कारावास एवं ₹3,000 के अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के कारावास एवं ₹7,000 के अर्थदंड तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
डीसीपी यमुनानगर ने कहा कि "ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सुदृढ़ पैरवी के कारण दोषियों को समयबद्ध सजा दिलाई जा रही है।