पॉक्सो मामले में दोषी को 14 साल की सजा, 52 हजार रुपये जुर्माना

पॉक्सो मामले में दोषी को 14 साल की सजा, 52 हजार रुपये जुर्माना

पॉक्सो मामले में दोषी को 14 साल की सजा, 52 हजार रुपये जुर्माना

प्रयागराज, 25 अगस्त । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित सोरांव थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते मंगलवार को न्यायालय ने पॉक्सो मामले में दोषी को 14 साल की सजा, 52 हजार रुपये जुर्माना के दंड दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के पसियापुर गांव निवासी दिलीप कुमार उर्फ बचऊ पुत्र हरीलाल के खिलाफ वर्ष 2014 में सोरांव थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उपरोक्त मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-01, प्रयागराज की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 14 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इस मामले में एडीजीसी मनोज कुमार त्रिपाठी, सोरांव थाना प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल सिंह, मुख्य आरक्षी हरिओम और पैरोकार आरक्षी शनि कुमार ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए विवेचना से लेकर न्यायालय में पैरवी तक की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

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