संभल डीआईओएस पर एक लाख का हर्जाना, नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश

संभल डीआईओएस पर एक लाख का हर्जाना, नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश

संभल डीआईओएस पर एक लाख का हर्जाना, नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश

प्रयागराज, 06 मई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाना आदेश पारित कर याची को हाईकोर्ट आने को मजबूर करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक संभल पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है और उनका आदेश रद्द करते हुए 19 जनवरी 26 के इस कोर्ट के आदेश के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि निरीक्षक अपने वेतन से हर्जाने का भुगतान एक हफ्ते में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संभल में जमा करेंगे।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने राजकीय कन्या इंटर कालेज की प्रबंध समिति की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

इससे पहले कोर्ट ने निरीक्षक का आदेश रद्द करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। कहा था कि तय करें कि स्व वित्त पोषित योजना के अध्यापकों की नियुक्ति नियमानुसार की गई थी या नहीं और चयनित को तदर्थ प्रधानाचार्य का काम देखने की अनुमति दी थी। 19 जनवरी 26 को पारित हाईकोर्ट के आदेश को निरीक्षक ने कहा कि कोर्ट को गुमराह करके आदेश लिया गया है। आदेश की वजह नहीं बताई गई है। अस्वीकार कर दिया गया तो फिर चुनौती दी गई थी।