इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: डीजी कारागार पीसी मीणा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने डीजी कारागार के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
प्रयागराज, 27 अगस्त । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार, पी.सी. मीणा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता हुआ पाया है।
याचिकाकर्ता नत्थू सिंह की ओर से अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्रा ने यह अवमानना याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 06 अप्रैल 2026 को पारित आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई।
कोर्ट ने बताया कि इससे पहले 22 जुलाई 2026 और फिर 31 जुलाई 2026 को सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष से निर्देश (इंस्ट्रक्शन) मांगे गए थे। मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रभूति कांत त्रिपाठी ने अदालत में 25 जुलाई और 3 अगस्त 2026 के फैक्स प्रस्तुत करते हुए बताया कि दो पत्र भेजे जाने के बावजूद उन्हें अब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
इन तथ्यों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। कोर्ट ने विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को नए सिरे से निर्धारित की है।