पीएसी नैनी कमांडेंट 27 मई को तलब
--कोर्ट ने पूछा, क्यों नहीं किया आदेश का पालन, क्यों न हो अवमानना कार्यवाही
--कोर्ट ने पूछा, क्यों नहीं किया आदेश का पालन, क्यों न हो अवमानना कार्यवाही
प्रयागराज, 22 मई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन न करने पर कड़ा रूख अपनाया है और कमांडेन्ट 42वीं बटालियन पीएसी, नैनी प्रयागराज को 27 मई को तलब किया है।
कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि 06 अप्रैल को जारी आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस गुप्ता ने उमाशंकर यादव की याचिका पर दिया है।
याचिका पर कोर्ट ने छह अप्रैल को याची के परिलाभों से की गई 3,69,081 रूपये की कटौती 08 फीसदी ब्याज सहित वापस करने के आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने कमांडेंट को तलब किया है।