एमपी-एमएलए कोर्ट में विजमा यादव दोषी करार, डेढ़ साल की सजा
एमपी-एमएलए कोर्ट में विजमा यादव दोषी करार, डेढ़ साल की सजा
प्रयागराज, 23 फरवरी । प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव से जुड़े 22 साल पुराने एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद इस मामले में जमानत भी दे दी है।
प्रयागराज के प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने 22 साल पुराने मामले में पुलिस टीम पर हमला करने, आगजनी और हिंसा फैलाने के आरोप में दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा कोर्ट ने सुनायी है।
मामला 21 सितम्बर 2000 का है। जिसमे सहसों चौकी के पास दिन में दो बजे सड़क दुर्घटना में सात साल के आनंद उर्फ छोटू की मौत के बाद हिंसा भड़की थी। हिंसक भीड़ ने सड़क जाम कर असलहे लहराए थे, पथराव और आगजनी भी हुई थी। मामले में उस समय तैनात इंस्पेक्टर ने बयान दिया था कि विजमा यादव ने ही भीड़ को उकसाया था। कोर्ट ने सेवन सीएलए एक्ट, धारा 147, 341, 504, 353, 332 में विजमा यादव को दोषी करार दिया। जबकि धारा 307 से मुक्त कर दिया गया। पचास हजार के मुचलके पर विजमा यादव को अंतरिम जमानत भी मिल गई है।