घूस लेते रंगे हाथ पकडे़ गए ट्रेजरी लिपिक को मिली सशर्त जमानत
घूस लेते रंगे हाथ पकडे़ गए ट्रेजरी लिपिक को मिली सशर्त जमानत
प्रयागराज, 22 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगे हाथ दस हजार रूपए घूस लेते पकड़े गए देवरिया ट्रेज़री के लिपिक दिनेश उपाध्याय की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है। आरोपी 23 मार्च 23 से जेल में बंद है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा कि कब्जे में पैसा मिलने मात्र से दोषी नहीं माना जा सकता। वैसे भी याची ने धनराशि शिकायतकर्ता के खाते में ट्रैप डालने से एक दिन पहले 27 मार्च को जमा कर दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने दिनेश उपाध्याय की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
मालूम हो कि सोनू कुमार उर्फ सूर्य प्रकाश मणि ने विजिलेंस को शिकायत की। जिस पर इंस्पेक्टर इंचार्ज ट्रैप टीम ने याची को रंगे हाथों पकड़ा। उसके पास से दस हजार रुपए बरामद हुए। केमिकल जांच में भी आरोप की पुष्टि हुई। उसी दिन कोतवाली, देवरिया में एफ आई आर दर्ज कराई गई और याची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। याची अधिवक्ता का कहना था कि उसके खिलाफ इसके अलावा अन्य कोई केस नहीं है। वह निर्दोष है। उसे फंसाया गया है। पैसे बरामद होने से घूस साबित नहीं होता। उसके खिलाफ घूस मांगने और लेने के साक्ष्य नहीं है। उसने एक दिन पहले ही पैसा स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए घूस लेने का प्रश्न ही नहीं है।