करोड़ो रूपये के सीवर घोटाले के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

करोड़ो रूपये के सीवर घोटाले के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

करोड़ो रूपये के सीवर घोटाले के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

प्रतापगढ़, 10 नवम्बर । विशेष अपर सत्र न्यायधीश ई सी ऐक्ट ने नगर के करोड़ो रूपये के सीवर घोटाले के आरोपी लेखाकार राकेश कुमार श्रीवास्तव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी है।

प्रतापगढ़ में सीवर योजना के कार्य के लिए 3 करोड़ 87 लाख रुपया कार्य के लिए आहरित करके सरकारी धन का गवन कर लिया गया था। जमानत का बिरोध सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र कुमार गुप्त ने किया।उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया की घटना प्रतापगढ़ नगर के सीवर योजना हेतु अवमुक्त धनराशि में से तीन करोड़ 87 लाख रुपया की धनराशि को नियम विरुद्ध वित्तीय अनियमितता कर शसकीय धन का गबन कर लिया गया है तथा धनराशि के अवमुक्त के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा बगैर स्वीकृति के वित्तीय अनियमितता किया जाना मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राकेश कुमार श्रीवास्तव का जमानत प्रार्थना पत्र रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्याय संगत होगा। मा विशेष अपर स्त्र न्यायधीश इसी ऐक्ट सीता राम ने पत्रावाली पर उपलब्ध शक्ष्यों का परशीलन करते हुए जमानत का आधार प्रयाप्त न पाये जाने पर आरोपी की जमानत को खरिज कर दिया