दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को तीन दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को तीन दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को तीन दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली, 22 मई । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपित उमर खालिद को तीन दिनों अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने 1 जून से 3 जून तक उमर खालिद को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने उमर खालिद को 1 जून को सुबह 7 बजे रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उमर खालिद को निर्देश दिया कि वो 3 जून को 5 बजे शाम तक जेल में सरेंडर करें। कोर्ट ने उमर खालिद को एक लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद दिल्ली-एनसीआर के बाहर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद अस्पताल छोड़कर किसी स्थान पर नहीं जाएंगे और अपने साथ एक ही मोबाइल फोन रखेंगे।

उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के 19 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद ने अपने चाचा के निधन के बाद चेहलुम और अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी के पहले और बाद में उनके साथ रहने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत मिली थी और उस दौरान उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसे अंतरिम जमानत दी जाए। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि चाचा के चेहलुम में शामिल होना उतना जरुरी नहीं है। उन्हें चाचा के निधन के समय ही अंतरिम जमानत की मांग करनी चाहिए थी। चाचा के निधन के काफी दिन बीतने के बाद अंतरिम जमानत का कोई मतलब नहीं है।