लड़की को भगाने में सहयोगी पप्पी यादव की गिरफ्तारी पर रोक
लड़की को भगाने में सहयोगी पप्पी यादव की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज, 27 अप्रैल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सगाई से पहले लड़की को भगाने में सहयोग करने के आरोपित पप्पी यादव की 26 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 25 मई नियत की है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी, किंतु जानकारी नहीं आ सकी। अतिरिक्त समय मांगा गया। जिस पर कोर्ट ने यह अंतरिम राहत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र तथा न्यायमूर्ति पी एन मिश्र की खंडपीठ ने पप्पी यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि प्रयागराज की मेजा तहसील के अकबर शाहपुर गांव की पीड़िता अपने प्रेमी राहुल यादव के साथ गईं है। जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसे झूठा फंसाया गया है। मेजा थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता के बेटी की सगाई होने वाली थी। 21 मार्च 26 को घर से कालेज के लिए पढ़ने निकली और लापता हो गई। राहुल यादव फोटो स्टेट की दुकान चलाता है। दोस्त याची की मोटरसाइकिल पर बैठाकर पीड़िता को झांसी भगा ले गया। वह जेवरात व दो लाख रुपये लेकर भागी है। जिसमें अन्य तमाम लोगों के सहयोग करने का भी आरोप है।