श्रीकृष्ण जन्मभूमि : मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित
श्रीकृष्ण जन्मभूमि : मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित
प्रयागराज, 10 अप्रैल । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि -शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल संशोधन अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
अर्जी में आपत्ति की गई है कि वादी मंदिर पक्ष ने आस्था को प्रमाणित करने वाला कोई सबूत नहीं दिया है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने सिविल वादों की सुनवाई की। अगली सुनवाई तिथि 15 मई नियत की गई है।
मंदिर पक्ष की तरफ से अधिवक्ताओं ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश छह नियम दो के तहत प्रमाण ट्रायल का विषय है। मथुरा में कंस का कारागार था। जिस स्थान पर कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां बने मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था, इसके प्रमाण हैं। मंदिर पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत वाद तय किया जा चुका है। ऐसे में संशोधन अर्जी पोषणीय नहीं है।