दीपावली पर्व को प्रयागराज में लगेंगी सात सौ छोटी बड़ी पटाखा की दुकानों
सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश
प्रयागराज, 16 अक्टूबर । दीपावली पर्व सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पटाखा दुकानदारों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि पटाखों की दुकानें लगाने के लिए सुरक्षा मानको से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिलें में लगभग 700 पटाखों की दुकानें लगेंगी। हालांकि पटाखों की थोक बिक्री शहर में 15 खुले बाजार में लगाई जाएंगी। यह जानकारी गुरुवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी (प्रयागराज) चंद्र मोहन ने दी।
उन्होंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध संगम नगरी प्रयागराज 18 से 20 अक्टूबर तक पटाखों की दुकानें लगेंगी। प्रयागराज में थोक एवं फुटकर पटाखों की बिक्री के लिए 700 स्थानों पर दुकानें लगेंगी। ये दुकानें लूकरगंज दुर्गा पूजा मैदान, मुंडेरा मंडी, केएन काटजू इंटर कॉलेज (कीडगंज), कालिंदीपुरम मैदान, एनआईआरपीटी मैदान (तेलियरगंज), बालू मंडी मैदान (तेलियरगंज), आरआर इंटर कॉलेज मैदान (दारागंज), डीएवी इंटर कॉलेज, कर्नलगंज इंटर कॉलेज (टैगोरटाउन), सदर बाजार स्कूल मैदान, रामलीला मैदान (झूंसी), महिला पॉलिटेक्निक मैदान, रहीमापुर खुला मैदान झूंसी, लोहार का बाग झूंसी और डीएस सिंह मैदान एयरपोर्ट सहित 15 खुले बाजारों में लगेंगी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि सभी विक्रेताओं और व्यापारियों को 11 बिंदुओं का पालन करना होगा अन्यथा उनका अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सभी अस्थायी दुकानें टिन-शेड या एस्बेस्टस शीट (टेंट या कपड़े, थर्मोकोल, फ्लेक्स, प्लास्टिक का उपयोग न करें) के नीचे स्थापित की जाएँगी और दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अतिरिक्त अस्थायी पटाखों की दुकानें 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में और आवासीय कॉलोनियों, शैक्षणिक संस्थानों, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, अस्पतालों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, रेलवे लाइनों, राजमार्गों और धार्मिक स्थलों से दूर स्थापित की जानी चाहिए। हाई-टेंशन तार लाइनों के नीचे कोई भी दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दो पटाखों की दुकानें एक-दूसरे के सामने स्थापित करने की अनुमति नहीं है। सभी पटाखा बिक्री दुकानें धूम्रपान निषेध क्षेत्र में रखी जाएँगी। इसके अलावा, दुकानों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित है। प्रत्येक दुकानदार के पास दुकान पर बाल्टी के साथ एक ड्रम में लगभग 200 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक दुकान में अग्निशमन उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक, जिसमें पाँच अग्निशामक यंत्र, पानी और सूखी रेत से भरी दो बोरियाँ शामिल हैं।"
नाबालिग और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को पटाखों से रखे दूर
सीएफओ ने गुरुवार को जानकारी देते हुए किसी भी नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पटाखे बेचने या दुकान पर बैठने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने पर कड़ी पुलिस कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संभावित जुर्माना भी शामिल है, सीएफओ ने कहा। उन्होंने कहा, "सभी पुलिस थानों के थाना प्रभारियों को शहर में पटाखों के अवैध व्यापार में शामिल लोगों पर नज़र रखने के लिए कहा गया है।"