अवैध निरूद्धि मामले में एसएचओ सिकंदरा व अस्पताल के इंचार्ज तलब
अवैध निरूद्धि मामले में एसएचओ सिकंदरा व अस्पताल के इंचार्ज तलब
प्रयागराज, 22 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिकंदरा थाना प्रभारी और महाजन हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जयपुर हाउस आगरा के इंचार्ज को स्पष्टीकरण के साथ 25 मई को तलब किया है।
याची का कहना है कि उसने अस्पताल में हुए जन्म का प्रमाण-पत्र पुलिस सत्यापन के लिए भेजा। इसके बावजूद द्वितीय याची को थाने में निरूद्ध कर लिया गया है और उसके परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित व परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा है कि पुलिस याची के परिवार के सदस्यों का उत्पीड़न न करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सैलजा व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि वे दोनों बालिग है। जन्म प्रमाणपत्र भी पुलिस को सत्यापन के लिए भेजा है। इसके बावजूद पुलिस मनमानी करते हुए द्वितीय याची को अवैध रूप से निरूद्ध कर रखा है और परिवार को परेशान कर रही है।
याचिका की तुरंत सुनवाई की अदालत से प्रार्थना की गई। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर आदेश दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि प्रमाणपत्र पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। जिस पर कोर्ट ने थाना प्रभारी व अस्पताल के इंचार्ज को तलब किया है।