विद्युत निगम में जेई भर्ती के खाली पदों को भरने की मांग में याचिका पर राज्य सरकार व निगम से जवाब तलब
विद्युत निगम में जेई भर्ती के खाली पदों को भरने की मांग में याचिका पर राज्य सरकार व निगम से जवाब तलब
प्रयागराज, 30 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत सेवा चयन आयोग उप्र की विद्युत निगम में 191 जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिसिटी व 21 जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भर्ती में खाली बचे पदों पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, आयोग व विद्युत निगम से दो हफ्ते में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 6 जनवरी नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मोहम्मद की याचिका पर अधिवक्ता को सुनकर दिया है। अधिवक्ता का कहना था कि याची ने आनलाइन परीक्षा दी और सफल घोषित हुआ। उसको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। जब चयन सूची जारी की गई तो याची का नाम शामिल नहीं था। 191 पदो में से केवल 170 पदो पर नियुक्ति की गई है। शेष पद खाली पड़े हैं।
अधिवक्ता का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रकाश पाठक केस में कहा है कि सरकार नियुक्ति में मनमानी नहीं कर सकती। कई ऐसे लोग चयन सूची में शामिल हैं जिनका डोमिसाइल विवादित है। याची ने प्रत्यावेदन दिया किंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हाईकोर्ट की शरण ली है।