दुष्कर्म मामले के आरोपित को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म मामले के आरोपित को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म मामले के आरोपित को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

प्रयागराज, 28 फ़रवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित धूमनगंज थाने की पुलिस टीम की पैरवी से शनिवार को दुष्कर्म मामले के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज की अदालत ने इक्कीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के कनैला गांव निवासी गुलाब भारतीया पुत्र सियाराम भारतीया के खिलाफ वर्ष 2023 में नगर के धूमनगंज थाने में धारा 376(2)एम भा.दं.वि. एवं 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनाई। उन्होंने बताया ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रकरण की समुचित पैरवी करने वाले अधिकारी एडीजीसी विनय कुमार तिवारी, उपनिरीक्षक अशोक कुमार (मॉनिटरिंग सेल), धूमनगंज थाने के पैरवीकार कांस्टेबल धर्मेन्द्र यादव की प्रभावी के चलते न्यायालय ने एक आरोपित गुलाब भारतीया को 21 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी इसी प्रकार ठोस कार्रवाई जारी रहेगी।