प्रयागराज : दुष्कर्म मामले के आरोपित को हुई दस वर्ष के कारावास की सजा

प्रयागराज : दुष्कर्म मामले के आरोपित को हुई दस वर्ष के कारावास की सजा

प्रयागराज : दुष्कर्म मामले के आरोपित को हुई दस वर्ष के कारावास की सजा

प्रयागराज, 12 नवम्बर । प्रयागराज जिले में स्थित फूलपुर थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म मामले के आरोपित को प्रयागराज के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायालय ने बुधवार को दोष सिद्ध होने के बाद, दस वर्ष के कारावास एवं पचास हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज जिल के फूलपुर थाने में वर्ष 2022 में सरायइनायत थाना क्षेत्र के मिरईपुर चक मुजम्मिल गांव निवासी अर्जुन भारतीया पुत्र अभयराज भारतीया के खिलाफ धारा 376, 328, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उप्र पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फूलपुर थाने की पुलिस टीम एडीजीसी मृत्युंजय त्रिपाठी, फूलपुर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार गौतम, कोर्ट मोहर्रिर मनीषा पाल, पैरोकार सिपाही आलोक ने प्रभावी ढंग से दुष्कर्म मामले की पैरवी किया। परिणाम स्वरूप आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध करने में कामयाब हो गई। दोष सिद्ध होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने बुधवार को धारा-376 में 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 328 में 5 वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा-506 में 2 वर्ष का साधारण कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदण्ड व धारा-67 आई.टी. एक्ट में 1 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।