ग्रीन नेशनल हाईवे कारीडोर प्रोजेक्ट के नेशनल हाईवे निर्माण के खिलाफ याचिका खारिज
राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट होने के नाते कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 19 मई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर-पीलीभीत सेक्शन में हो रहे नेशनल हाईवे निर्माण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। नेशनल हाईवे का निर्माण ग्रीन नेशनल हाईवे कारीडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ढांचा तैयार करने, मरम्मत, चौड़ीकरण, आदि को लेकर किया जा रहा है। याचिका को खारिज कर कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्त्व का प्रोजेक्ट होने के नाते अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ ने जयंती देवी व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित किया। याचिका दाखिल कर प्रोजेक्ट के लिए जारी 16 जुलाई 2012 व 22 दिसम्बर 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी तथा इसे रद्द करने की कोर्ट से मांग की गई थी। अधिसूचना नेशनल हाईवे एक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। कोर्ट ने अपने पारित आदेश में कहा कि याची ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के बाद कोई आपत्ति नहीं की। बल्कि 3डी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपत्ति की।
याचिका कहना था कि टोल प्लाजा का निर्माण औद्योगिक क्षेत्र से 5 किलोमीटर के अंदर नहीं किया जा सकता। कहा गया था कि याचीगण की भूमि औद्योगिक क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में है। हाईकोर्ट ने इस दलील को सही नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।