सत्र परिवर्तन में सत्र लाभ देने पर बकाया वेतन भुगतान का निर्देश
सत्र परिवर्तन में सत्र लाभ देने पर बकाया वेतन भुगतान का निर्देश
प्रयागराज, 03 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूल, टीकर, जालौन के सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक को शिक्षा सत्र बदलाव से मिले सत्र लाभ के बकाया वेतन के भुगतान करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि याची 30 जून 15 से दुबारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 22 अक्टूबर 15 तक का अंगद यादव केस के फैसले के आलोक में बकाया वेतन पाने का हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने घनश्याम विश्वकर्मा की याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि उसे जून 15 में सेवानिवृत्त होना था। सरकार ने शिक्षा सत्र में बदलाव किया। अब जुलाई से सत्र शुरू होने के बजाय अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की गई। नियमानुसार अध्यापक को यदि सत्र के बीच में सेवानिवृत्त हो रहा है तो छात्रों की पढ़ाई का नुक़सान बचाने के लिए सत्रांत तक सेवा जारी रखने का प्रावधान है। सत्र बदलने से जो अध्यापक जून में सेवानिवृत्त हो रहे थे, उन्होंने सत्र का लाभ दिये जाने की मांग की।
हाईकोर्ट ने अंगद यादव केस में कहा है ऐसे टीचरों को ज्वाइन कराए और सत्रांत तक कार्य करने दे। याची को भी अक्टूबर में दुबारा ज्वाइन कराया गया, किन्तु काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर जून से अक्टूबर 15 तक का वेतन नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सत्र बदलने में याची की कोई भूमिका नहीं है। अंगद यादव केस के फैसले के तहत बकाया वेतन दिया जाए।