सरकार बताए, परीक्षा में सफल याची का चयन क्यों नहीं : हाईकोर्ट
सरकार बताए, परीक्षा में सफल याची का चयन क्यों नहीं : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 03 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक पद पर सफल याची को अंतिम चयन सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने 24 अगस्त तक सरकार से जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने प्रयागराज के कुमार किशोर की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि वर्कशाप कैलकुलेशन एण्ड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राफ्टमैन, पेंटर, सर्वेयर, प्लंबर आदि की योग्यता वाले अनुदेशकों की भर्ती परीक्षा में याची सफल हुआ। उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। अलीगंज लखनऊ में साक्षात्कार में वह शामिल हुआ। जब चयन सूची जारी की गई तो उसका नाम नहीं था। कहा गया है कि साक्षात्कार व शैक्षिक योग्यता के लिए अलग से अंक नहीं दिये गये। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, जबकि सफल होने के बावजूद याची का चयन नहीं किया गया।
याची का कहना है कि उसने प्रत्यावेदन भेजा, आरटीआई मांगी, परन्तु कोई जवाब नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। सुनवाई न होने पर याचिका दायर की गई है। याची का कहना है कि जब वह परीक्षा में सफल है तो उसे नियुक्ति पाने का हक है।