घायल अधिवक्ता की सहायता के लिए 50 हजार जमा करने का आदेश
घायल अधिवक्ता की सहायता के लिए 50 हजार जमा करने का आदेश
प्रयागराज, 27 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान याची के वरिष्ठ अधिवक्ता के बहस के लिए उपस्थित न होने पर उन्हें 50 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया जो राशि घायल अधिवक्ता जागृति शुक्ला की सहायता के लिए दी जाएगी। घायल अधिवक्ता वर्तमान में एसजीपीजीआई लखनऊ में भर्ती हैं।
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ में बुधवार को जितेंद्र सिंह गौतम की याचिका लगी थी। याची की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में हमीरपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए।
सुनवाई के दौरान बीएसए की ओर से अधिवक्ता ऋषु मिश्रा ने बताया कि याची को ज्वाइन कराने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। याचिका अर्थहीन हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता 50 हजार रुपये इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पक्ष में जमा करें। यह धनराशि घायल अधिवक्ता जागृति शुक्ला की मदद के रूप में दी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक यह राशि जमा नहीं की जाती, तब तक याचिकाकर्ता को बीएसए हमीरपुर के आदेश के आधार पर ज्वाइन करने की अनुमति नहीं होगी।
अदालत ने आदेश की प्रति बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय और सचिव अखिलेश कुमार शर्मा को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने 50 हजार रुपये जमा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।