टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता अवधि को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार से जानकारी तलब

टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता अवधि को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार से जानकारी तलब

टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता अवधि को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार से जानकारी तलब

प्रयागराज, 28 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता अवधि को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुशील कुमार आजाद की याचिका पर दिया है।

याचिका पर याची के अधिवक्ता का कहना है कि 09 जून 21 की अधिसूचना से एनसीटीई ने सभी राज्यों को टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता अवधि तय करने का अधिकार दिया और कहा कि यह अवधि 07 साल से अधिक न हो। 16 जून 21 को राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि टीईटी प्रमाणपत्र जीवन पर्यन्त मान्य रहेगा।
याची ने 2011 मे टीईटी पास किया है। इसलिए उसके प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाय। जिस पर कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।