वाराणसी में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए नए प्रतिबन्ध लागू
गंगाघाट सहित सार्वजनिक स्थानों पर सायंकाल चार बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित, जिलाधिकारी ने जारी किया गाइड लाइन
वाराणसी, 09 जनवरी। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देख इस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार शाम को नए प्रतिबंध के साथ गाइड लाइन जारी किया है।
नये दिशा निर्देश के अनुसार जनपद के सभी सार्वजनिक पार्क, गंगा व वरुणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम, धरना स्थल आदि में सायंकाल चार बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। पर्यटन की दृष्टि से इस अवधि के उपरान्त केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी गई है, परन्तु इनका घाट पर रुकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गाइड लाइन के अनुसार गंगा नदी के उस पार रेत में भी सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। सभी सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड पर स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक रोडवेज को लाइन लगाकर लोगों के आगमन व प्रस्थान कराने को कहा गया है। लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाने को कहा गया है। जिले में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा। जिले में कक्षा 10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी है या टीबी, हृदय से सम्बन्धित रोग या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित है या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना बाहर निकलने पर रोक लगाया गया है।
जिले के सभी माध्यम के विद्यालय 16 जनवरी तक बंद
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख जिलाधिकारी ने जनपद में कक्षा-10 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों को 16 जनवरी तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है। इन विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षा संचालन की स्वतंत्रता रहेगी। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों/प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समय सारिणी जारी करें।
-सिनेमा हाल में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे
कोरोना के संक्रमण की रफ्तार देख जिले में सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट / फूड ज्वाइंट्स में 50 प्रतिशत क्षमता से संचालन का निर्देश दिया गया है। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग आवश्यक है। इन स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जायेगी। थाना स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा दुकानों, रेस्टोरेन्ट / होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।
-जिम, वाटर पार्क बंद रखने के निर्देश
जनपद के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये है। ऑटो रिक्सा / ई-रिक्शा में 04 सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा।
-एक सप्ताह तक कड़ाई से नियम लागू होगा फिर जुर्माना और कार्यवाही
कोरोना का नया आदेश जारी होने के एक सप्ताह तक जन सामान्य को मास्क का प्रयोग करना कड़ाई से लागू किया जायेगा। एक सप्ताह के उपरान्त यदि लोगों द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है, तो उसके बाद जुर्माना लगाने के साथ विधिक कार्यवाही की जायेगी।
-थाना और तहसील दिवस स्थगित
विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिले में तहसील दिवस / थाना दिवस की व्यवस्था स्थगित कर दी गई है। जनपद के सभी तहसील एवं थानों पर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी जायेगी। इस शिकायत पेटिका को प्रतिदिन शाम को खोलकर जनता द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्रों को निकाला जायेगा और नियमानुसार समुचित एवं विधिक कार्यवाही कराते इन शिकायतों का ससमय समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा।
बताते चलें कि जिले में वर्तमान समय में कोरोना का संक्रमण पुनः तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही है। जिले में कोरोना से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गयी है। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ये गाइडलाइन जारी किया गया है।