पत्नी की हत्या में दाेषी पति काे मिली आजीवन कारावास की सजा
दो साल पहले पत्नी की हत्या की थी
बांदा, 14 नवंबर । उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए पति को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त को यह सजा बेटे द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में मिली है।
फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात साक्षियों के बयान दर्ज किए गए।
अतर्रा थाना क्षेत्र के चक्की पुरवा अंश बल्लान निवासी शिवबरन वर्मा ने 10 जून 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि सुबह करीब चार बजे उसके माता-पिता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। विवाद बढ़ने पर उसके पिता सूरजबली ने गुस्से में आकर घर में रखी लोहे की सांग उठाई और मां मीरा देवी के बाएं हाथ और गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से मीरा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना श्यामलाल के घर के सामने घटित हुई थी।
जांच अधिकारी उस समय के एसआई अरविंद कुमार सिंह ने 23 जून 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी के अनुसार, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तृत विचार करने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अपने 23 पृष्ठों के निर्णय में आरोपित सूरजबली को पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।