कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल करने का आदेश देने से हाई काेर्ट का इनकार

कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल करने का आदेश देने से हाई काेर्ट का इनकार

कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल करने का आदेश देने से हाई काेर्ट का इनकार



नई दिल्ली, 29 मई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद अचानक चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के एक्स अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और साेशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीजेपी के एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल करने का आदेश देने से मना कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने कहा कि वो एक्स अकाउंट को बहाल करने के बारे में कोई भी फैसला सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही देगा। हालांकि, कोर्ट ने एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश की समीक्षा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा करने वाली कमेटी को हर दो महीने के बाद ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की पड़ताल करने की जरुरत है। कोर्ट ने समीक्षा कमेटी के फैसले को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया।

अभिजीत दीपके ने वकील नकुल गांधी के जरिये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर ब्लॉक किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से एक्स अकाउंट ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक्स को कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

बता दें कि, कॉकरोच जनता पार्टी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक व्यंग्यात्मक आनलाइन आंदोलन के रुप में उभरा। कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना करने वाले अभिजीत दीपके अमेरिका के बॉस्टन में रहते हैं।