ग्लोबल हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने ग्लोबल हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है

ग्लोबल हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रयागराज, 28 अक्टूबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालकों को राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा है कि याची इस सम्बंध में दो सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रयागराज विकास प्राधिकरण सुनवाई करते हुए नियमों के मुताबिक चार सप्ताह में आदेश पारित करे। यह हॉस्पिटल डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की बजाय मुसम्मी का जूस चढ़ाने के मामले में चर्चा में आया था।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग को अवैध बताते हुए 28 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस चस्पा कर दी थी। मामले में हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ के न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति विकास ने मालती देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का कार्रवाई पर रोक लगाते हुए याची के मकान का नक्शा सहित दिए गए प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए कहा है।