दुष्कर्म मामले में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया

31 जनवरी को हो सकती है सजा की घोषणा

दुष्कर्म मामले में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया

अहमदाबाद, 30 जनवरी । जोधपुर जेल में दुष्कर्म की सजा काट रहे आसाराम के खिलाफ एक और बलात्कार मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। वर्ष 2013 में आसाराम के खिलाफ सूरत की युवती ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। गांधीनगर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई कर आसाराम को दोषी ठहराया है। मंगलवार को मामले में सजा सुनाई जाएगी। इसी केस में आसाराम की पत्नी और बेटी समेत 6 आरोपितों को कोर्ट ने निर्दोष घोषित किया है। गांधीनगर सेशन्स कोर्ट ने आसाराम को 376 (2) सी, 377, 354, 342, 357, 506(2) के तहत दोषी ठहराया है। सरकारी वकील आर सी कोडेकरे ने बताया कि इस केस में दोषित को महत्तम सजा मिले, इसके लिए वे कोर्ट में प्रयास करेंगे।


यह था मामला

सूरत में रहने वाली दो बहनों ने वर्ष 2013 में आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। वर्ष 1997 से 2006 के दौरान अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में आसाराम पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था। इन दो बहनों में बड़ी बहन ने आसाराम और छोटी बहन ने नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ी बहन की शिकायत को गांधीनगर ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद आसाराम के विरुद्ध गांधीनगर सत्र न्यायालय में सुनवाई हो रही थी।

अगस्त महीने में वीडियो कांफ्रेंसिंग से दर्ज हुआ था बयान

आसाराम के विरुद्ध गांधीनगर कोर्ट में चल रहे मामले में पिछले साल अगस्त महीने में आसाराम समेत सभी आरोपियों को फरदर स्टेटमेंट लिया गया था। इसमें जोधपुर जेल में बंद आसाराम वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से गांधीनगर सेशंस कोर्ट में हाजिर हुआ था। बाद में कोर्ट कमिशन ने जोधपुर कोर्ट में जाकर आसाराम का हस्ताक्षर भी लिए थे।

इन सात पर लगे थे आरोप

बलात्कार मामले में पीड़िता ने आसाराम के अलावा अन्य 6 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें आसाराम की बेटी भारती, पत्नी लक्ष्मीबेन, निर्मलाबेन लालवाणी उर्फ ढेल, मीराबेन कालवाणी, ध्रुवबेन बालाणी, जसवंतीबेन चौधरी के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए बाकी 6 आरोपियों को दोषमुक्त किया है। फिलहाल आसाराम जोधपुर जेल में पिछले आठ साल से बंद है।


लगाई गई है कई धाराएं

आसाराम की पत्नी और बेटी सहित छह अन्य सह आरोपियों पर उकसाने, बंधक बनाने और साजिश रचने के आरोप लगा था। सूरत पुलिस ने दो बहनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें एक मामला आसाराम और दूसरा उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ दर्ज किया गया था। दोनों पर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, अवैध रूप से बंधक बनाने सहित कई धाराएं लगाई गई थी। बाद में, आसाराम के खिलाफ दर्ज शिकायत को अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि घटना वहां के आश्रम में हुई थी।