चाइल्ड पोर्न वीडियो शेयर करने के आरोपित को जमानत देने से इनकार
-विशेष अदालत को छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश
प्रयागराज, 03 जनवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अश्लील वीडियो चाइल्ड पोर्न ग्रुप्स में डालने के आरोपित को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है और गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत को छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने झांसी के एरेच थाना क्षेत्र के रामगंज गांव के रामजी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। याची का कहना था कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है उसे झूठा फंसाया गया है। जबकि सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपित ने नाबालिगों का अश्लील वीडियो 55 वाट्स ऐप ग्रुप्स पर शेयर किया है। 311 वीडियो चाइल्ड पोर्न ग्रुप्स पर अपलोड किया है। इससे उसने 34.798 डालर की कमाई की है। वह अपराध में पूरी तरह से लिप्त है। कोर्ट ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।