डीएम ने गुंडा एक्ट में तीन अपराधियों को किया जिला बदर
डीएम ने गुंडा एक्ट में तीन अपराधियों को किया जिला बदर

हमीरपुर, 30 दिसंबर (हि.स.)। जनपद को अपराध मुक्त व भयमुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने
सोमवार को शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई की है।
जिलाधिकारी ने जनपद के आपराधिक किस्म के तीन व्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में जिला बदर की कार्रवाई की है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति पर शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखते हुए जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिन तीन व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है उसमें से जितेंद्र पुत्र ईश्वर दास निवासी ग्राम पड़रा थाना राठ, शैलेंद्र लोधी उर्फ शीलू लोधी पुत्र गिरजानंदन निवासी ग्राम लींगा थाना राठ व दृगपाल पुत्र वासुदेव लोधी निवासी ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर शामिल हैं। जिला बदर किए गए इन तीनों लोगों को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित किया है। आदेश का अनुपालन करने के लिए एक एक लाख रुपये की दो प्रतिभूतियों एवं इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने शस्त्र अधिनियम के तहत ग्राम रतवा थाना मौदहा के निवासी राम औतार पुत्र रामाधार यादव का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया है।