पूर्व सांसद अतीक व पूर्व विधायक अशरफ के विरुद्ध अदालत ने तय किए आरोप
31 वर्ष पुराना मामला, वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई कार्रवाई
प्रयागराज, 12 अगस्त। एमपी व एमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के विरुद्ध 31 वर्ष पुराने मामले में तथा पूर्व विधायक अशरफ के विरुद्ध 5 वर्ष पुराने मामले में आरोप तय किए हैं। दोनों के द्वारा आरोपों से इंकार कर मामले का परीक्षण कराए जाने की मांग की गई। अदालत ने 27 अगस्त को गवाहों को पेश करने का आदेश सरकारी पक्ष को दिया।
विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार सिंह तथा अतीक अहमद की ओर से पेश अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर आरोप तय किया।
अतीक अहमद पर आरोप है कि 18 मार्च 1990 को थाना प्रभारी धूमनगंज कालीचरण एवं अन्य एक दरोगा को भय क्रांत करने के लिए गाली देकर हमला किया। लोग सेवकों को लोक प्रशांति भंग करने के आश्रय से अपमानित कर जान से मार देने की धमकी दी।
अशरफ पर आरोप है कि 1 जून 2017 को हरवारा मस्जिद के सामने मकबूल अहमद को जबरदस्ती पकड़कर रोके रखा। मकबूल अहमद से शपथ पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर बनवाएं व गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। अपराध आरोपित अब्दुल कुदुस एवं मटरू के साथ आपराधिक साजिश करके किया गया।