संविदाकर्मी को हाईकोर्ट से मिली राहत, वार्ड ब्वॉय की सेवा बहाल करने का आदेश

संविदाकर्मी को हाईकोर्ट से मिली राहत, वार्ड ब्वॉय की सेवा बहाल करने का आदेश

संविदाकर्मी को हाईकोर्ट से मिली राहत, वार्ड ब्वॉय की सेवा बहाल करने का आदेश

प्रयागराज, 21 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत वार्ड ब्वॉय नावेद अख्तर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 24 मई 2022 को जारी सेवा समाप्ति आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

साथ ही, जिला स्वास्थ्य समिति की 28 अप्रैल 2022 की सिफारिश को भी खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने नावेद अख्तर की याचिका पर दिया।

याची मेरठ जिला अस्पताल में संविदा पर वार्ड ब्वॉय के पद पर कार्यरत था। 19 से 25 अप्रैल 2022 तक बीमार हो गया। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ अन्नू गुप्ता ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी थी। इसके बावजूद उन्हें 28 अप्रैल को बिना नोटिस के गैरहाजिरी का दोषी ठहराते हुए नौकरी से निकाल दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने समय से स्पष्टीकरण और मेडिकल प्रमाण पत्र जमा किया था, लेकिन अधिकारियों ने न तो उसका संज्ञान लिया और न ही समिति की सिफारिश की प्रतिलिपि ही प्रस्तुत की गई। साथ ही, 07 मार्च 2019 के स्वास्थ्य मिशन निदेशक के सर्कुलर का उल्लंघन किया गया, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है और कहा गया है कि संविदा समाप्ति केवल अत्यंत गम्भीर मामलों में ही की जाए।

कोर्ट ने सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि एक माह के भीतर याचिकाकर्ता की सेवा बहाली पर विचार कर उचित आदेश पारित करें।