ढाई करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर

ढाई करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर

ढाई करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज, 26 सितम्बर  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ढाई करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपित लवी मिश्र उर्फ आयुष मिश्र की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी ने दिया है।

याची का कहना था कि सह अभियुक्त अखिलेश ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। दबाव बनाने के लिए तीन साल बाद कानपुर के किदवई नगर थाने में यह झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसे झूठा फंसाया गया है। सह अभियुक्त की विशेष भूमिका बताई गई है। याची का कोई रोल नहीं है। वह विवेचना में सहयोग के लिए तैयार है। कोर्ट ने आरोप की प्रकृति साक्ष्य अन्य तथ्यों पर विचार करते हुए याची को जमानत पाने का हकदार माना।

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