पोल पर चढ़ने वाले कर्मी की करंट से मौत का मामला
--जूनियर इंजीनियर के निलम्बन आदेश पर रोक --राज्य सरकार व बिजली विभाग से कोर्ट ने मांगा जवाब
प्रयागराज, 23 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विद्युत केंद्र आवास विकास प्रयागराज के जूनियर इंजीनियर अभय कुमार यादव के निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व बिजली विभाग से याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही यदि है तो पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया है। याची का कहना था कि आउटसोर्सिंग पर रखे संविदा कर्मी रवि शंकर कुशवाहा ने बिजली मरम्मत के लिए बिना विधिक अधिकार के रामू कुशवाहा को पोल पर चढ़ने दिया। करंट लगने से उसकी मौत हो गई।
याची का कहना है कि इस घटना से उसका सीधा संबंध नहीं है। यदि उसका दोष साबित भी हो जाता है तो उसे बड़ा दंड नहीं मिलेगा।
हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि छोटे दंड के मामले में जांच के लिए निलम्बित करना जरूरी नहीं है। निलम्बन आदेश जारी करते समय पत्रावली और आरोप की गंभीरता पर विचार करना चाहिए था। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।