हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव कराने को लेकर दोनों पक्ष उचित हल निकाले : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव कराने को लेकर दोनों पक्ष उचित हल निकाले : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 03 सितम्बर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दोनों पक्षों को सुझाव दिया है कि आपस में बैठकर 15 दिन में उचित हल निकाले।
कोर्ट ने कहा कि बार जब एकजुट होगी, तभी सदस्यों के कल्याण व हित के कार्य कर सकेगी। दोनों पक्षों से नामित 5-5 सदस्य बैठकर कोविड 19 को ध्यान में रख जमीनी हकीकत पर विचार कर निर्णय लें। बार के हित में कार्य के लिए दोनों पक्षों में सहमति भी है। इसलिए सुनवाई 15 सितम्बर के लिए स्थगित की जा रही है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति ए के ओझा की खंडपीठ ने पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष कुमार मिश्र व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में बार एसोसिएशन के नियमों का पालन करने तथा मनमाने तरीके से एल्डर कमेटी के गठन की वैधता सहित कार्यकारिणी का चुनाव कराने की मांग की गई है। याची का कहना था कि बार कार्यकारिणी का कार्यकाल एक साल का है। हर साल एल्डर कमेटी के गठन को लेकर विवाद उठता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन दो अलग संस्थाएं हैं। दोनों का अलग बाईलाज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक वोट का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ही हाईकोर्ट से सम्बद्ध बार एसोसिएशन है।
कहा गया कि बाईलाज के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से एक माह पहले वार्षिक सभा बुलाकर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। यदि समय से चुनाव नहीं हो पाता तो एल्डर कमेटी की अनुमति से टर्म समाप्ति के बाद एक माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ऐसा नहीं होता तो एसोसिएशन का कार्य एल्डर कमेटी अपने हाथ में लेकर अगले एक माह में चुनाव करायेगी। उन्होंने कहा यदि वित्तीय अधिकार जब्त कर लिया जाए तो चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जायेगी।